उत्तराखंड सुरक्षा के साथ पटरी पर लौटने लगा है । इस संबंध में 7 जून को अहम आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थान नियमों के साथ खोले जाएंगे। वह नियम क्या-क्या हैं, इन सभी हम आपकों प्वाइंट में बताएंगे।
सोमवार से नियमों के साथ शुरू होंगी ये सेवाएं-
- प्रदेश में होटल और होम स्टे कनटेंमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह खुल पाएंगे। इसके अलावा देहरादून म्युनिसिपल एरिया में शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- हाई रिस्क स्थानों से आने वाले लोगों की बुकिंग होटल प्रबंधक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। लो रिस्क स्थानों से आने वालों की बुकिंग केवल 7 दिनों के लिए होगी। इस नियम का होटल व होम स्टे द्वारा सख्ताई से पालन किया जाएगा, अगर कोई नियम तोड़ता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनमें उन 75 शहरों का नाम हैं, जहां से लौटने वालों के लिए सरकार द्वारा अलग नियम बनाए गए हैं।
- होटल में आने वालों से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिखवाना होगा कि वह किसी सार्वजनिक परिसर का दौरा नहीं करेंगे।
- सभी रेस्टोरेंट और मॉल सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुलेंगे।
- शॉपिंग मॉल प्रबंधन को यह तय करना होगा कि 1 दिन में 50 फ़ीसदी ही दुकानें खोलें।
- उत्तराखंड में अब मंदिरों के खुलने का समय सुबह 7:00 बजे होगा और बंद होने का समय शाम को 7:00 बजे होगा। अभी दूसरे राज्यों से लोग धार्मिक स्थानों में नहीं आ सकते।
- रेस्टोरेंट प्रबंधक को ग्राहकों और वेटरों का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा।
- होटल और रेस्टोरेंट्स से जुड़े प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना होगा