नैनीताल: सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला शिक्षकों की भर्ती प्रकिया को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ माना कि एलटी कला शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता है।
इस संबंध में सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल निवासी तारा राम ने याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एवं पद विज्ञापन में पात्रता एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से बीएड निर्धारित की गई थी।
अनिवार्य योग्यता के रूप में विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए। नए नियमों में बीएड की योग्यता को हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटीई के प्रावधानों के विरुद्ध हैं।
कोर्ट ने भी माना कि बीएड कोर्स को हटाना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने आयोग को कला शिक्षक के इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और जल्द से जल्द चयन पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।