Uttarakhand News

उत्तराखंड में चलेंगे सार्वाजनिक वाहन, इन 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य, SOP जारी

उत्तराखंड में आज से चलेंगे सार्वाजनिक वाहन, इन 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य

देहरादून: कोविड कर्फ्यू के कारण थमे बस, विक्रम,ऑटो व ई-रिक्शा के पहिये बृहस्पतिवार से चलने शुरू हो जाएंगे। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। एसओपी में कुछ नियमों पर प्रकाश डाला गया है जिसका पालन करना अनिवार्य है। हालांकि वाहन अपनी फुल क्षमता के साथ चल सकते हैं।

बस संचालन करने वालों और यात्रियों का अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय मार्गों पर यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होगा।

Join-WhatsApp-Group

इसके अलावा अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट क्षमता के हिसाब से होगा। सवारी खड़े होकर यात्रा नहीं करेंगे।

सभी वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूल सकते हैं।

हर यात्रा के पहले और बाद में सैनिटाइजेशन करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के नियम पूर्व की एसओपी की भांति ही रहेंगे।

बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पूर्व की भांति ही हैं।

To Top