नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकारी (नजूल) जमीनों को फ्री होल्ड करने पर रोक लगा दी है। इस विषय पर हल्द्वानी निवासी रवि जोशी ने जनहित याचिका दायर कि थी। उसी की याचिका पर सुवाई करते हुए न्यायधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और वीके विष्ट की संयुक्त खण्डपीठ ने फ्री होल्ड पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिका करता ने 2009 उस बिंदु को चुनौती दी थी जिसमें नजूल जमीन के अवैध कब्जे को फ्री होल्ड करने का प्रविधान किया गया था। जोशी के अनुसार सरकार ने खुद अवैध कब्जे की बात मानी है और उसके बाद भी वो फ्री होल्ड की सुविधा दे रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन जमीन की सार्वाजनिक निलामी होनी चाहिए। अगर सुनवाई याचिकाकर्ता के पक्ष में होती हो लाखो लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। इस केस की अगली सुनवाई दशहरे के बाद होगी।