नैनीताल: आजकल फूड वैन के स्टार्टअप की भरमार आ गई है। नैनीताल-हल्द्वानी, नैनीताल-भवाली व नैनीताल-कालाढूंगी सहित अन्य सड़कों के किनारे लगने वाली मोबाइल फूड वैन के संचालन को लेकर अब जिला प्रशासन, नगरपालिका और जिला पंचायत सख्त हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सख्ती दिखाई है। जिला प्रशासन ने संचालकों को एक हफ्ते का समय दिया है।
प्रशासन ने हिदायत देते हुए कहा कि परिवहन विभाग से कैंटीन रजिस्ट्रेशन व खाद्य सुरक्षा विभाग से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वैन को एक ही स्थान पर खड़ा ना कर अलग रूट तय किए जाएंगे। गर्मियों और जाड़ों में समय अलग अलग रहेगा। ठंड में सुबह 8 से शाम 6 और गर्मियों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक का समय रहेगा।
समय खत्म होते ही गाड़ी हटाकर कूड़ा सही जगह डालना होगा। बता दें कि नैनीताल के साथ जिले के अन्य हिस्सों में भी यह प्रणाली लागू की जाएगी। एडीएम की मानें तो नगरपालिका व जिला पंचायत के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करेंगे। मानक पूरे नहीं होने पर जब्त किया जाएगा। शुक्रवार को डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में एडीएम अशोक जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में तय हुआ कि भवाली-भीमताल, नैनीताल-भवाली, नैनीताल-हल्द्वानी, नैनीताल-कालाढूंगी रोड पर मोबाइल फूड एक से दूसरे स्थान तक चलते रहें। अब एक ही जगहों पर स्थिर होने वाले मोबाइल फूड वैन को अतिक्रमण माना जाएगा। पंजीकरण, लाइसेंस सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हुईं तो नोटिस एवं चालान की कार्रवाई की जाएगी। राहुल साह के अनुसार अब तक जिला प्रशासन ने 19 मोबाइल फूड वैन संचालकों को नोटिस दिया है।