Uttarakhand news: Blood bank: उत्तराखंड में कई जगहों पर ब्लड बैंक चल रहे हैं। लेकिन अब इस संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग ने संचालित ब्लड बैंकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अस्पतालों से बाहर संचालित हो रहे ब्लड बैंकों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। राज्य में अब केवल वही बल्ड बैंक चलेंगे, जो अस्पताल परिसर के अंदर होगें। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। और अब अस्पताल से बाहर चल रहे ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं होगा। ( Blood bank news)
सीडीएससीओ ने ब्लड बैंक संबंधी नए नियम लागू किए
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह ने बीेते शनिवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सीडीएससीओ ने ब्लड बैंक संबंधी नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में भी ब्लड बैंक का लाइसेंस केवल उन्हीं को मिलेगा जो की अस्पताल परिसर के भीतर स्थित हैं। ( Blood bank outside hospital will not get license now)
आईएमए ब्लड बैंक चैरिटेबल और रेड क्रॉस सोसाइटी
राज्य औषधि प्रशासन औषधि नियम, 1945 के नियम 122-जी के तहत इस नीति को लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, ब्लड बैंकों के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन उन संगठनों की ओर से आने चाहिएं, जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने के साथ ही मानदंडों को पूरा करते हों। वहीं कुछ ब्लड बैंक अस्पताल परिसरों से बाहर से संचालित हो रहे हैं, जिनका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। लेकिन आईएमए ब्लड बैंक चैरिटेबल और रेड क्रॉस सोसाइटी होने के नाते इस नियम के दायरे में नहीं आएगा। ( IMA blood bank and Red cross society will not be affected )