देहरादून: राज्य में अवैध निर्माण को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। एक अहम नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल, उत्तराखंड में अब अवैध निर्माण करने पर जो सजा पहले मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। सजा का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है।
नए नियम के मुताबिक अब प्रदेश में अवैध निर्माण पकड़े जाने पर सजा नहीं होगी। हालांकि, जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। दरअसल, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है।
साथ ही जिलों में आजीवन सजा काट रहे बंदियों को अब 14 साल में ही रिहाई मिल जाएगी। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उम्र कैदी महिला पुरुष की सजा अब एक समान कर दी गई है। अब अधिकतम 14 सालों की सजा होगी। बता दें कि कैबिनेट ने उत्तराखंड न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की सजा माफ इस समय पूर्व मुक्ति के लिए स्थाई नीति 2022 को मंजूरी दी है।