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उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोरोना टेस्ट अनिवार्य


नैनीताल:कोरोना काल के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में चल रही है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाए, इसके लिए प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में नैनीताल और मसूरी पहुंचते हैं। अनलॉक में छूट मिलने के बाद पर्यटकों ने सैर करना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विख्यात पर्यटक स्थल में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी।

त्योहार की खुशी बीमारी से बचे रहे इसके लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोविड-19 जांच अनिवार्य करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ और जस्टिस रविन्द्र मैथानी ने नौ दिसंबर को यह आदेश जारी किया। अब पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस जांच करानी होगी।

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बता दें कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था लेकिन इसके बाद कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। नवंबर में शादी और दिवाली के त्योहार के बाद तो मामले पहले की तरह बढ़ने लगे हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए इसके अलावा कोई और पाबंदी नहीं है। यह देखकर पर्यटन से जुड़े व्यापारी खुश हैं। लगातार सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जाते -जाते यह साल अच्छा व्यापार देकर जाएगा जो कोरोना ने पूरी तरह से चौपट कर दिया था।

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