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शराब घोटाला:मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने दिया झटका, CBI ने कहा सब जानबूझ कर किया गया

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा उनके व्यवहार को भी गलत करार दिया। जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वो 18 विभाग संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

निचली कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी जमानत

बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया को जब निचली अदालत से राहत नहीं मिली तो वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा।

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CBI ने मनीष सिसोदिया पर लगाए गंभीर आरोप

सीबीआई ने कोर्ट में जवाब दिया है कि ये घोटाला जानबूझ के किया गया है। कई चीजों का ब्योरा नहीं है। इस लिस्ट में प्रॉफिट मार्जिन और ब्याज दर शामिल हैं। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा थोकविक्रताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा था क्योंकि उन्हें रिश्वत मिल सके। प्रॉफिट मार्जिन पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। फाइल में ब्याज दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए। इसके अलावा सीबीआई ने GOM की 22 मार्च की रिपोर्ट का जिक्र किया। बुचिबाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों में सीधा सम्बंध है। नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया, जैसा साउथ ग्रुप की मंशा थी।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी

दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। जमानत खारिज करने का फैसला जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सुनाया।

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