हल्द्वानी: उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 बिंदुओं पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर फैसला हो गया है। बता दें कि अभी नैनीताल में हाईकोर्ट है। वहीं, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने पर चर्चा हो रही थी। नैनीताल पर पड़ने वाले दबाव को लेकर भी हाईकोर्ट का शिफ्ट होना एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसी भी कई खबरें अब तक सामने आ चुकी है कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए जमीन का चुनाव भी किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले को किस तरह अमल में लाया जाता है।