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हल्द्वानी में 15 जून तक रहेगा Curfew, ये दुकानें रहेगी बंद और इन्हें मिलेगी छूट


हल्द्वानी: प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बढ़ने के आदेश रविवार शाम को आए। जिसके बाद अब जिलाधिकारी नैनीताल ने भी जिले के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 8 जून से 15 जून सुबह 6 बजे तक पांचवे चरण के कर्फ्यू को बढ़ाया जाता है। इस दौरान सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. जनपद मे परचून (किराना) की दुकानें, जनरल स्टोर सप्ताह में 02 दिन यानी 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी तथा स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें भी 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेगी।

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2. सरकारी गल्ला, सब्जी ,दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी। फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्जेन्ट की दुकाने 09 जून (बुधवार) को प्रातः08 से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।

3. खाद्य पेकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी, चश्में की दुकाने, साईकिल स्टोर, औद्योयोगिक, मोटर पाटर्स एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून (शुक्रवार) को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेगी।

4. पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की दुकानें भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा।

5. स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेगे।

6. जनपद में मदिरा की दुकाने 09 जून, 11 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से 01 बजे तक खुलेगी। बार अभी अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगे।

7. सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड एवं अनलोड करने के लिए दैनिक रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक अनुमति होगी।

8. इस अवधि में सभी विभागीय कर्मचारियों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा।

9. इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी।

10. शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

11. एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी।

12. वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

13. निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

14. आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।

15. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा।

16. आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

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