हल्द्वानी: एक सितंबर से नया मोटर मार्ग अधियम लागू होने वाला है। सरकार ने इसमें यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी। हेलमेट, सीटबेल्ट, बिना पॉल्यूशन, अंडरएज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से दस गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। जो 1 सितंबर से जिलेभर में संशोधित बिल प्रभावी हो जाएगा। नए संशोधित बिल में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है।
यह हाेगा जुर्माना
ट्रैफिक अधिकारियों का आदेश नहीं माना तो Rs.2000 देने हाेंगे। पहले Rs.500 जुर्माना था।बिना हेलमेट बाइक चलाने पर Rs.1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त। अबतक जुर्माना 100 रुपए ही था। बिना टिकट बस यात्रा करने पर Rs.500 लगेंगे। पहले 200 रुपए था।ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार व Rs.2000 प्रति टन जुर्माना। पहले Rs.2000 और Rs.1000 प्रति टन था। वहीं पॉल्यूशन ना होने पर चौपहिया वाहनों से 10000 रुपए और दुपहिया वाहनों से 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
बता नैनीताल जिले की करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार तीन लाख वाहन हैं। नियम लागू होने के बाद सभी को प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र ना होने पर पुलिस व परिवहन विभाग 10000 रुपए का जुर्माना लगाएगी। नए नियम के आने के बाद सभी दुपहिया, चौपहिया सहित छोटे-बड़े वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस बारे में एआरटीओ संदीप वर्मा ने साफ किया है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र होना आवश्वयक है और नहीं होने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।