देहरादून: वाहन स्वामियों के लिए अहम जानकारी सामने आ रही है। वाहन से जुड़ी सभी प्रक्रियां को सरल बनाने के लिए अब आरसी के साथ वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नए वाहनों के पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाता है लेकिन पुराने वाहनों में ऐसा नहीं है। इसके लिए वाहन स्वामी वाहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से अपनी आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें।
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यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वाहन स्वामियों को समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे।
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बता दें कि वाहन के चालान हेतु केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके अनुसार एक वाहन का चालान केवल 90 दिन तक ही आरटीओ के पास कार्रवाई के लिए रहेगा। इसके बाद वह कोर्ट में चला जाएगा। फिलहाल अभी छह से आठ महीने तक चालान आरटीओ ऑफिस में पड़े रहते हैं। नया नियम लागू होने के बाद तीन माह के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। इस बारे में वाहन स्वामी के फोन पर पूरी जानकारी मिल पाएगी।
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