Uttarakhand News

उत्तराखंड:वाहन स्वामी ध्यान दें, RC से मोबाइल नंबर लिंक करें, नहीं तो होगी परेशानी


देहरादून: वाहन स्वामियों के लिए अहम जानकारी सामने आ रही है। वाहन से जुड़ी सभी प्रक्रियां को सरल बनाने के लिए अब आरसी के साथ वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नए वाहनों के पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाता है लेकिन पुराने वाहनों में ऐसा नहीं है। इसके लिए वाहन स्वामी वाहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से अपनी आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें।

यह भी पढ़ें: रुद्रप्रयाग की डीएम वंदना सिंह को हटाया गया, कार्मिक विभाग में अटैच किया गया

Join-WhatsApp-Group

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी: दीवाली से पहले आम आदमी को झटका, ऑटो का सफर अब पांच रुपये महंगा

यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वाहन स्वामियों को समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे।

यह भी पढ़ें: नैनीताल:कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को होटल बुकिंग में 25 फीसदी छूट, बिना मास्क वालों का होगा चालान

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड:कंचन पंत की फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर आएगी,देवभूमि को मायानगरी बनाने का सपना

बता दें कि वाहन के चालान हेतु केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके अनुसार एक वाहन का चालान केवल 90 दिन तक ही आरटीओ के पास कार्रवाई के लिए रहेगा। इसके बाद वह कोर्ट में चला जाएगा। फिलहाल अभी छह से आठ महीने तक चालान आरटीओ ऑफिस में पड़े रहते हैं। नया नियम लागू होने के बाद तीन माह के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। इस बारे में वाहन स्वामी के फोन पर पूरी जानकारी मिल पाएगी।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के युवाओं का इंतजार खत्म, नए साल में पुलिस विभाग में आएगी डेढ़ हजार भर्तियां

यह भी पढ़ें: दूध के बाद उत्तराखंड के बाज़ार में जल्द मिलेगा आंचल कंपनी का Organic घी

To Top