नैनीताल: केंद्र सरकार के बाद उत्तराखण्ड शासन की ओर अनलॉक-4 की गाइडलाइन मंगलवार को जारी की गई। शासन द्वारा दिए गए बिंदुओं को नैनीताल जिले में भी लागू कर दिया गया है। इस बारे में नैनीताल डीएम सविन बंसल ने बताया कि सभी स्कूल काॅलेज शिक्षण एवं कोचिंग संस्थायें 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। 21 सितम्बर से सामाजिक,शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक,शादी विवाह तथा अन्तिम संस्कार,धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति होगी लेकिन इसमे केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए नियमानुसार सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
कोरोना महामारी के चलते जो कन्टेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं उनमें पूर्णतया पाबंदी रहेगी। नये दिशा निर्देशोें के अनुसार ओपन एअर थ्रियेटर 21 सितम्बर से खुल पाएंगे। जनपद मे 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण,टेलीकाउंसलिंग से सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूलों मे बुलाया जा सकता है। ओपन एअर थ्रियेटर को छोडकर सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे, उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नही बनायेंगे।
डीएम बंसल ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड आने के इच्छुक लोगों को सरकार ने दो शर्ताे के साथ छूट दी है। सरकार ने अधिकतम दो हजार लोगों के प्रवेश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब जो भी व्यक्ति राज्य या जिले मे आने का इच्छुक होगा उसके पास आइसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब की जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाण पत्र की जगह टूनैट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरा आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रहेगा।
पंजीकरण और जांच रिपोर्ट से जुडे दस्तावेज ही राज्य मे प्रवेश के वक्त बाॅर्डर पर चैक किये जायेंगे। इससे आने वाले व्यक्ति को ट्रेस किया जा सकेगा। यदि भविष्य मे वह कभी संक्रमित होता है तो उसकी पहचान करना आसान होगा। डीएम ने जिलावासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण वर्तमान मे गतिमान है। ऐसे मे जागरूकता एवं बचाव जरूरी है सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क,सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का अपने जीवन मे अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन अवश्य करें।