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उत्तराखंड में नए विवाहित जोड़ों के लिए जरूरी सूचना, अब 3 माह में कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन


Uttarakhand news: उत्तराखंड में नए विवाहित जोड़ों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद नए विवाहित जोड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत नए जोड़ों को अपनी शादी के 3 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। तो वहीं पुराने जोड़ों के लिए यह समयसीमा छह माह रहेगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ( Marriage registration )

3 महीने का समय दिया जाएगा

बता दें कि बीते शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा और कार्यान्वयन पर गहन विचार विमर्श किया गया। जिसमें शादी के पंजीकरण को अनिवार्य तौर पर लागू करने के प्रावधान का निर्णय लिया गया है। बैठक में तय हुआ है कि सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को शादी का पंजीकरण कराना होगा। तय समय सीमा के बाद पंजीकरण न करवाने वालों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पंजीकरण के लिए उन जोड़ों को 6 माह तक का समय दिया जाएगा जो यूसीसी लागू होने की तारीख से पहले शादीशुदा हैं जबकि नए जोड़ों को सिर्फ 3 महीने का समय दिया जाएगा। ( Newly Married couples must register marriage wihin 3 monhs in uttarakhand )

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