हल्द्वानी: कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा जो नई एसओपी जारी की है। वह तत्काल प्रभाव से जनपद में प्रभावी कर दी गयी है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पाॅच बजे तक रात्रि CURFEW प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा जिलेभर के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम पचास प्रतिशत सवारियां हीं बैठायी जा सकेंगी।
वहीं कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल तथा स्पा केन्द्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या पचास प्रतिशत कर दी गयी है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी पचास प्रतिशत का नियम लागू होगा।
उन्होंने बताया कि रात्रि CURFEW के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनो, माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी व सम्बन्धित समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों को रात्रि CURFEW के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि अब पचास प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही जनपद में संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बार, सिनेमा हाॅल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
वहीं जनपद के सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्णतः बन्द रहेंगे। डीएम बताया कि जनपद में बनाये गये कन्टेंटमेंट जोन या माईक्रो कन्टेंटमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध प्रभावी रहेगा। पैसठ वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिलेभर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों एवं जनपद वासियों को सार्जनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाईन का सख्ती के साथ अनुपालन करायें। जो लोग अनुपालन न करें और नियमों को तोड़ें,उनके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाये।