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दोपहिया वाहन चलाते मिले तो नाबालिगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा? पूरा नियम पढ़ें


देहरादून: आधुनिक जमाने में एक बात जो सबसे ज्यादा बदली है वह है नाबालिगों को मिलने वाली आजादी। आज की तारीख में अधिकांश नाबालिक माता-पिता से मोटर बाइक या कार ले लेते हैं और उसे सड़कों पर घुमात हैं। मगर अब कोई नाबालिग ऐसा करते हुए पाया गया तो 25 वर्ष आयु सीमा तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लग सकती है ।

उल्लेखनीय है कि विगत कई दिनों से नैनीताल जिले में भी नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अब मोटर व्हीकल एक्ट में सजा के कई प्रावधान भी किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट में सजा के प्रावधानों को बताया। उनके द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए जानना जरूरी है।

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प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में हुए संशोधन में धारा 199 ए के तहत अगर कोई नाबालिग व्यक्ति दो पहिया वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके संरक्षक और वाहन स्वामी पर कानून के तहत ₹25000 जुर्माना और 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही बाल संरक्षण न्यायालय ऐसे नाबालिग का 25 वर्ष आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा सकता है।

बता दें कि नैनीताल जिले में भी तेजी से बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में सक्रियता के साथ अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें बिना लाइसेंस, बिना कागज दो पहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलनी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो वाहन सीज करने की भी छूट पुलिस के पास है।

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