श्रीनगर: इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। प्रदेश में मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ी जिलों में भी कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पौड़ी जिले के नगर पालिका क्षेत्र श्रीनगर में तीन मई तक प्रशासन द्वारा कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि जिले में नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार व नगर पंचायत क्षेत्र स्वर्गाश्रम-जौंक में पहले से ही कर्फ्यू लागू है।
कोरोना के कदम ना सिर्फ निचले इलाकों में बल्कि ऊपरी यानी पहाड़ी इलाकों में भी पहुंचने लगे हैं। यही वजह है कि क्षेत्रीय प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही मोल लेने के मूड में नहीं है। बहरहाल अब श्रीनगर क्षेत्र में डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने कोविड कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी किया है।
यह कर्फ्यू का समय 30 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोविड गाइडलाइन के नियम जारी रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली विक्रेता, सरकारी राशन की दुकानें व पशुचारा दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।
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इसके अलावा सरकारी व अन्य ज़रूरी सेवाओं से जुड़े आवागमन को अनुमति रहेगी। हवाई, रेल व बस यात्रियों को छूट मिलेगी मगर निजी वाहन बिल्कुल बंद रहेंगे। टीकाकरण या उपचार लेने जा रहे लोगों को छूट मिलेगी। कर्फ्यूं वाले क्षेत्र में शादी विवाह में 50 लोग व शवदाह संस्कार में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
पेट्रोल पंप, गैर आपूर्ति, दवा की दुकानों, बैंक व डाकघर पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाईयों के वाहन, कर्मचारियों को आने-जाने में छूट रहेगी। इसके अलावा रेस्ट्रों या खाने पीने वाली दुकानों को होम डिलिवरी के लिए छूट रहेगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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