हल्द्वानी: उत्तराखंड सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए कुछ प्लान तैयार किए हैं। सबसे पहले ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान भीड़भाड़ वाले इलाके बंद रहेंगे। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा तय करते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव जल्द भेज और वहीं पर इस पर मोहर लगेगी।
नीति के तहत राज्य में शिक्षण संस्थान 15 मई के बाद ही खुलेंगे। सरकार ने राज्य के जिलों को कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए दो ग्रुपों में बांटने का फैसला किया है। पहले वर्ग ए में वे जिले हैं जहां अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है या 14 अप्रैल तक कोई मामला सामने नहीं आएगा। दूसरे वर्ग बी में वे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं या 14 अप्रैल तक और सामने आने की आशंका है। हॉटस्पॉट और वर्ग बी वाले जिलों में प्रतिबंध लागू रखने और वर्ग ए वाले जिलों में कुछ हद तक ढील देने की है। इतना जरूर है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
सुरक्षा को देखते हुए 30 अप्रैल तक भारत-नेपाल सीमाएं सील रहेंगी। राज्यों के बीच परिवहन पर भी फैसला गृह मंत्रालय करेगा। वर्ग बी के जिलों में तय किया गया है कि इनकी सीमाएं सील रहेंगी और सभी यातायात सेवा बंद रहेंगी। वर्ग ए के जिलों को राहत दी जा सकती है। परिवहन में कुछ छूट दी जाने का प्रस्ताव है जिस पर फैसले का अधिकार डीएम को होगा। हालांकि इस दौरान वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।
कृषि कार्यो जैसे बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी लेकिन हॉट स्पाट में ये प्रतिबंधित रहेंगे। प्रदेश के सभी विद्यालय कालेज व शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अस्पतालों में एयरकंडीशन का उपयोग जारी रहेगा।
इस दौरान वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। लेकिन वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। यहाँ वर्ग ए में चिन्हित किये गये जिलो में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंधों को और अधिक सख्त किया जायेगा।
इस दौरान होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। डीएम की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।