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उत्तराखंडः सिरफिरे आशिक ने लड़की को बेरहमी से मार डाला, हुई उम्रकैद की सजा


देहरादूनः साल 2016 में देहरादून हुए एक हत्याकांड ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी था। गुरुमीत कौर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी आशीष उर्फ मोनू को दोषी करार करते हए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कोर्ट ने दोषी मोनू पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि साल 2016 में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चाय बगान में गुरुमीत नाम की महिला की धारदार हथियार से गला काटकार कर हत्या कर दी गई थी। युवती का शव चाय बागान के पास पड़ा मिला था। हत्या का शक आशीष उर्फ मोनू पर था। वो युवती से प्यार करता था। पुलिस जब मोनू की तलाश कर रही थी तो वो मसूरी के एक के होटल में मिला। मामले के बाद उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। इलाज के बाद मोनू की जान बच गई। पुलिस की पूछताछ में मोनू ने बताया कि वो गुरुमीत से पिछले पांच साल से प्यार करता था। 35 साल की गुरुमीत कौर शादीशुदा थी और उसके मकान में किराये पर रहती थी। गुरुमीत का पति कारोबार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसी बीच गुरुमीत और मकान मालिक के बेटे आशीष के बीच प्यार हो गया।

गुरुमीत का 8 साल का बेटा है। प्यार में अंधे मोनू ने शक के आदार पर एक दिन गुरुमीत की हत्या कर दी। इसके बाद मोनू ने खुदकुशी का प्रयास किया। लेकिन वो बच गया।

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