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उत्तराखंडः आज से ट्रैफिक रूल्स तोड़ना पड़ेगा महंगा, भरना होगा भारी जुर्माना


हल्द्वानीः राज्य में यातायात के नियमों को तोड़ना बुधवार से जेब पर काफी भारी पड़ेगा। परिवहन विभाग ने कंपाउंडिंग (प्रशमन) की नई दरों को लागू कर दिया है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी। हेलमेट, सीटबेल्ट, बिना पॉल्यूशन, अंडरएज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से दस गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

बता दें कि सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कंपाउंडिंग की नई दरों को मंजूरी दे दी गई थी। मोटरयान अधिनियम की 35 धाराओं के तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर 1000 रुपये से 4000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। दुपहिया और तिपहिया वाहनों से पहली बार 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं कारों और दूसरे वाहनों से इंश्योरेंस ना मिलने पर पहली बार में 2000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तमाल करने पर 1000 हजार रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपये बतौर फाइन जमा करना होगा। तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा। अगर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता नहीं दिया तो 5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। सीट बेल्ट ना पहनने पर 1000 रुपये, अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 1000 से 2000 रुपये फाइन भरना होगा।

स्टंट, रेस या ट्रायल करते पकड़े जाने पर 5000 से 10000 रुपये फाइन वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के ग्रेड एक और उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी अगस्त 2016 को जारी अधिसूचना के तहत कंपाउंडिंग की कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं प्रदूषण जांच संबंधी अपराध की नई दर एक नवंबर से लागू होगी। पहली बार पकड़े जाने पर 2500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। छोटे बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से सेफ्टी बेल्ट का प्रावधान किया गया है। इसकी अनदेखी करने पर 1000 कंपाउंड शुल्क वसूला जाएगा।

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