देहरादून: कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद उत्तराखंड में एंट्री को लेकर भी रोजाना अपडेट रहता है। लगातार गाइडलाइन में बदलाव किए जा रहे हैं। बॉर्डर में कोरोना वायरस की जांच शुरू होने के बाद यात्रा करने वालों को काफी संशय है और हर बार इसे दूर करने की कोशिश शासन की ओर से की जा रही है।
शनिवार की देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए। इन आदेशों में काम के सिलसिले व सैलानियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पहले के मुकाबले सरकार ने क्वारंटाइन के नियमों में भी कुछ छूट दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे।
ध्यान से पढ़ें नीचे दिए गए सभी नियम
नए आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में आने के लिए लोगों के पास चार दिन (96 घंटे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीां होने पर प्रवेश करने वालों के थर्मल टेस्ट की व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा।
अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। यात्रियों के पास बॉर्डर के चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर अधिकृत कोविड टेस्टिंग लैब से भुगतान कर एंटीजन टेस्ट कराने का विकल्प मौजूद होगा।
होटल प्रबंधकों से भी कहा गया है कि वे चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजी लैब संचालकों से करा सकते हैं। पर्यटकों को प्रवेश से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना होगा। कोविड टेस्ट यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
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राज्य में आने वाले के पास अगर 4 दिन पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। दूसरी ओर पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटाइन नहीं होंगे।
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों ने अगर कोरोना जांच कर ली हैं तो उन्हें अपनी रिपोर्ट पंजीकरण के वक्त उपलोड करने का विकल्प मिलेगा। यात्रा के दौरान सभी दस्तावेज अपने साथ रखें और देहरादून स्मार्टसिटी पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद ही यात्रा शुरू करें।