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कोविड नियमों के प्रति सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, फिर बढ़ाया गया जुर्माना


देहरादून: प्रदेश में सरकार ने हर पैंतरा अपना कर देख लिया। प्रशासन ने अपने स्तर पर हरसंभव कोशिश कर ली। मगर कोरोना वायरस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मगर फिर भी सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस प्रसार को रोका जाए। हर तरफ डर का माहौल है और इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 की संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में मास्क के जुर्माने को लेकर पुराने प्रावधान की वापसी साफ देखी जा सकती है। आपको याद होगा कि पिछले साल राज्य महामारी कोविड नियमावली के अनुसार मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 200 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार में 1000 रुपए जुर्माने का नियम था।

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मगर जब हालात ठीक हुए तो इसे कम कर दिया गया था। लिहाजा जब इस साल फिर से केस बढ़ने लगे तो सरकार फिर से सक्रिय हुई थी। अभी हाल ही की कैबिनेट बैठक में मास्क पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए किया गया था। मगर अब इसे पिछले साल वाली लीग में ही वापस ले जाया गया है।

अब सरकार द्वारा सख्ती बढ़ दी गई है। कोई भी बिना मास्क के मिलता है तो पुलिस द्वारा उससे पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि संशोधित नियमावली के मुताबिक पहली बार में 500 रुपए, दूसरी बार में 700 रुपए और तीसरी बार में 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।

सचिव स्वास्थ्य डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने अधिसूचना जारी की है। पिछले साल राज्य महामारी कोविड नियमावली में मास्क न पहनने पर पहली बार में दो सौ रुपये, दूसरी बार में पांच सौ रुपये, तीसरी बार में एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। पुलिस को इस मामले में सख्ती करने के आदेश दे दिए गए हैं।

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