प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसलों पर मुहर भी लगी। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं उत्तराखंड में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार मुआवजा देगी। विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी। जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा। वहीं सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी दी गई, 143 पदों का ढांचा मंजूर, वहीं 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों को मजूंरी दी गई। एचनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि 65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट के सेनानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी की गई। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।