हल्द्वानी: राज्य में कोरोना वायरस के संबंध में बनाए गए नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। कई बार उत्तराखंड सरकार सख्त नियमों के चलते लोगों की आलोचना का भी शिकार हो रही है। खासकर दूसरे राज्य से आने वालों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसे लेकर काफी संशय हर बार रहता है। शासन की ओर से सभी चीजों पर मंथन किया जा रहा है और नियमों को सरल करने की कोशिशे जारी हैं। इसी क्रम में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए INSTITUTION क्वारंटाइन व्यवस्था से राहत दी गई है।
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व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्ति कारण (जैसे बीमारी) अन्य कार्य के लिए आने वाले लोगों को छूट
अब अगर कोई उत्तराखंड किसी विशेष कार्य हेतु आता है तो 7 दिन तक यहां रह सकता है। सोमवार से उन्हें INSTITUTION क्वारंटाइन के नियमों से छूट मिलेगी। अगर 7 दिन से ज्यादा वक्त होता है तो 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था लागू की गई है। पहले उन्हें राज्य में केवल 4 दिन के लिए रुकने की व्यवस्था थी। राज्य में आने वाले हर व्यक्ति जिसके पास चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें होम क्वारंटाइन भी नहीं होना होगा।
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हाई लोड वाले शहरों को मिली राहत
इसके अलावा हाईलोड वाले 31 शहरों से आ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इन शहरों से आ रहे लोगों के लिए INSTITUTION क्वारंटाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया है। पहले उनके लिए 7 दिन INSTITUTION क्वारंटाइन और होटल में पेड क्वारंटाइन का नियम लागू था। वह भी अब होम क्वारंटाइन हो पाएंगे। राज्य में एंट्री लेने वाले शख्स के पास 96 घंटे पहले तक कोरोना की आरटी-पीसीआर, एंटीजन, टूनेट व सीबीनेट जांच में किसी एक की भी रिपोर्ट निगेटिव होने पर उसे मान्य किया जाएगा।
उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना पहले की तरह अनिवार्य है। अगर कोई गलत जानकारी देता है जैसे पता या अन्य तो पकड़े जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर उनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो प्रवेश करने वालों के थर्मल टेस्ट की व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।