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हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड का रास्ता साफ, वन विभाग ने दी चार हेक्टेयर जमीन…


हल्द्वानी: नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश आते ही शासन ने हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड यानी नगरीय अपशिष्ट परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। आनन-फानन में वन विभाग की चार हेक्टेयर जमीन  नगर निगम को तीस वर्ष के पट्टे पर सौंप दी गयी है। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 38 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।मंगलवार को इस संबंध में शासन के सचिव अरविंद सिंह ह्ययांकी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इसमें राज्यपाल के अनुमोदन के बाद वन्य भूमि के हस्तांतरण और इसके बदले में वन विभाग को आठ हेक्टेयर जमीन देने का उल्लेख हुआ है। वन विभाग को सौंपी जाने वाली जमीन पर शहरी विकास विभाग के खर्च पर जंगल लगाने का काम होगा।

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गौरतलब है कि हल्द्वानी के वर्तमान ट्रंचिंग ग्राउंड में न्यायालय द्वारा कूड़े के निस्तारण पर रोक लगाए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोमवार को अपर प्रमुख वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) को 24 घंटे के भीतर कूड़ा निस्तारण के लिए लगभग 4 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित कर रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा था।

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वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने एक हफ्ते में क्षेत्र के कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार से प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिये थे। इसी आदेश के क्रण में शासन में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है।

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