हल्द्वानी: कोचिंग सेंटर के शिक्षक को कोर्ट ने 10 साल की सजा और तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साल 2017 में शिक्षक के खिलाफ 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत ने दोषी ठहराया। दोषी कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी उमाकांत मिश्रा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कटारी, थाना जामो तहसील गौरीगंज सुल्तानपुर का निवासी है। आठ जून 2017 को कोचिंग में पढ़ने आई 11वीं की छात्रा के साथ उसने छेड़छाड़ की। शिक्षक से बचकर छात्रा मुखानी चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर गई और मोबाइल लेकर अपने पिता को घटना के बारे में बताया।
इसके बाद पिता ने शिक्षक उमाकांत के खिलाफ तहरीर दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने धारा 354, 354क व 9/10 पाक्सो अधिनियम के तहत उमाकांत पर केस दर्ज कराया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। कोर्ट ने गुरुवार को 9/10 पाक्सो अधिनियम में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 में तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना और धारा 354क में तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया है।