देहरादून: राजधानी में उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में कोरोना Curfew को 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले की तरह ग्रामीम इलाकों में डीएम को विषेश पावर दी गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। शादी में 50 लोगों की इजाजत है और सभी के पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। शवयात्रा में भी 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है।
18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर खुल सकती है। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यक्रम व खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। वही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है।
इसके अलावा पर्यटक स्थलों में भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को विशेष पावर दी गई है। वह वीकेंड पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्यटकों की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस सुरक्षा को देखते हुअ वह प्रतिबंध भी लगा सकते हैं।