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उत्तराखंड में कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी, जरूर पढ़ें

हल्द्वानी: राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। यह अंतिम बार 18 अक्टूबर को लागू किया गया था। अब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जो एसओपी जारी की थी, उसे 20 नवंबर तक लागू किया गया था। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इनमें से अब कोई भी नियम राज्य में लागू नहीं होगा।

उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में 179 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 344074 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 10342 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं, पांच जिलों में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में पांच, हरिद्वार में तीन, नैनीताल में दो, ऊधमसिंह नगर व टिहरी जिले में एक-एक संक्रमित मिला है। इसके अलावा आठ जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी जिले में छह मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। इन्हें मिला कर 330332 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर 96.01 प्रतिशत और संक्रमण दर 0.12 प्रतिशत दर्ज की गई।

इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी

  • सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 

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