Uttarakhand News

उत्तराखंड में कोरोना Curfew 14 दिन बढ़ाया गया, बाजार रात 9 बजे बंद होगा

देहरादून: राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है। इस लिए कोरोना Curfew अक्टूबर तक बरकरार रखा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने 15 दिन के लिए Curfew को बढ़ाया है। नई एसओपी 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी की। पहले के मुकाबले नियमों को आसान बनाया गया है। हालांकि कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नई एसओपी में कोई बढ़ा बदलाव नहीं किया गया है, केवल स्कूल खोलना और चारधाम यात्रा को लेकर कुछ शर्ते उसमें शामिल है।

उत्तराखंड के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार खुलने का समय सुबह 8 बजे होगा तो वहीं बंद रात 9 बजे होगी। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लिमिट को हटा दिया गया है। वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वहीं उन्हें कोरोना वैक्सीन और कोरोना नेगटिव रिपोर्ट में से एक चीज दिखानी होगी। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं ऑफिसों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोला जाएगा।

To Top