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हल्द्वानी: DJ और बरात के लिए लेनी होगी अनुमति, SDM और सिटी मजिस्ट्रेट देंगे हरी झंडी

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Guidelines issued for marriages during elections code of conduct:- उत्तराखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। इस के साथ ही नव संवत्सर शुरू होने से अब शादियों के धूम धाम का सीज़न भी शुरू होने जा रहा है। बता दें कि 14 अप्रैल से लग्न शुरू होने वाले है। इसके चलते लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अब शादी के लिए परिवार द्वारा अनुमति लेने की बात सामने रखी है। क्योंकि, राज्य में चुनाव के चलते धारा 144 लागू है, तो शादी घर में हो या फिर बैंक्वेट हॉल में, वर और वधू पक्ष दोनो के लिए शादी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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धारा 144 है लागू

चैत्र माह की शुरुआत के साथ शादियों के लगन भी शुरू हो गए हैं। पहले से तय शादियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। हजारों लोग इन शादियों में शामिल होने पहुचेंगे। लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई होने के कारण धारा 144 लागू की गई है। इसके अनुसार पांच से ज्यादा लोग बिना अनुमति के एक साथ जमा नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में शादी में बिना अनुमति के मेहमानों को बुलाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अनुमति लेकर आयोजन करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए शादी के कार्ड के साथ लोग ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन कर सकते हैं।

आचार संहिता में नहीं बजेगा डीजे

शादी और शादी से पहले होने वाले अन्य मांगलिक कार्यक्रम जैसे की हल्दी, मेहंदी आदि में डीजे का उपयोग किया जाता है। प्रशासन ने शादी की अनुमति लेने के दौरान डीजे के उपयोग की जानकारी देना भी जरूरी किया है। बिना अनुमति के घर और हॉल कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

शराब की दुकाने भी बंद

यहीं नहीं प्रशासन द्वारा शादी के दौरान बारात ले जाने की भी अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बरात के रूट के साथ ही वाहनों का ब्योरा भी देना होगा। 19 अप्रैल को, मतदान के दिन यदि एक से दूसरे जिले में बारात जाती है तो इसकी पहले से अनुमति लेनी होगी। शादी के दौरान मदिरा के शौकीनों को इस बार तीन दिन निराशा झेलनी पड़ेगी। आबकारी विभाग ने 17 से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। 17 अप्रैल की शाम पांच बजे से 19 अप्रैल की शाम पांच बजे तक दुकानें बंद रहेंगी।

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