नई दिल्लीः भारतीय बैंकों के 9 हज़ार करोड़ रुपये लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत से बड़ी राहत मिली है। भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ माल्या की अपील को लंदन हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मंगलवार को लंदन हाईकोर्ट में माल्या के भारत प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के दौरान विजय माल्या के वकील ने अदालत को बताया कि ये केस भारत में शुरू हुआ, उन बैंकों को एयरलाइन की पूरी जानकारी थी उन्हें पता था कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। वकील की ओर से कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनमें ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों को माल्या की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी थी।
वकील ने ये भी तर्क दिया कि विजय माल्या के पक्ष में दिए गए दस्तावेजों को ठीक से नहीं माना गया है। इससे पहले कोर्ट के अंदर से जाने से पहले विजय माल्या ने मीडिया से कहा कि मेरे मामले का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। परिवार सकारात्मक महसूस कर रहा है। भारत सरकार से मेरा केवल यही अनुरोध है कि मैं कोई रियायत नहीं चाहता, पैसा है, आप 100 प्रतिशत धन वापस ले सकते हैं।
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बता दें कि लंदन की एक अदालत ने विजय माल्या को भारत से पैसों की धोखाधड़ी कर फरार होने के मामले में प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ उसने याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उस मांग को ठुकरा दिया था।
आपको बता दें कि भारत के बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या जांच के दौरान ही मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाईं। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था।