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नैनीताल डीएम का आदेश जारी, इन नियमों के साथ चलेंगे सरकारी दफ्तर

नैनीताल डीएम का आदेश जारी, इन नियमों के साथ चलेंगे सरकारी दफ्तर

हल्द्वानी: जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि शासन से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर बाकी जगह 50 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी। गर्भवती महिला और दस से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा। उन्होने बताया कि 55 से अधिक आयु और गम्भीर बीमार कर्मियों पर भी लागू होंगे। बहुत जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा।


डीएम गर्ब्याल ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के कर्मचारियों पर आदेश लागू होंगे। इन कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के आधार पर रहेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएं। यदि ऐसा संभव नही हो, तो यह बैठकें कम से कम रखी जाएं। उन्होने कहा कि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत नेत्रहीन, दिव्यांग कार्मिको को विशेष परिस्थिति में छोडकर कार्यालयों में उपस्थिति में छूट रहेगी।

शासकीय हितो एवं आपदा काल में किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। काई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अनावश्यक अवकाश ना ले तथा आपदा एवं संक्रमण के इस काल में प्रशासन के साथ कार्य करें। कार्यालयों को नियमित सेनैटाइज किया जाये तथा आने वालों लोगो की थर्मल स्केनिंग के साथ ही सामाजिक दूरी एवं मास्क का सही तरीके का उपयोग किया जाये।

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