UTTARAKHAND NEWS: नैनीताल हाईकोर्ट कोर्ट ने ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार में ग्राम पंचायत, नदी के छोर व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण मामले में डीएम और एसडीएम को अहम निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार व एसडीएम लक्सर को निर्देश दिए है कि वह याचिकाकर्ता के साथ मौका मुआयना करें और इसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने करें। इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है।
इस मामले में ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार निवासी विकिन्त कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि भू माफियाओं ने ग्राम पंचायत की 1500 बीघा ,नदी के किनारे के छोर व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके गन्ने व गेंहू की फसल बोई है। साल
1997- 98 में भी इन लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था। तत्कालीन एसडीएम ने उस समय इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था । वर्तमान समय मे फिर से अतिक्रमण कर दिया याचिका में कोर्ट से ग्राम पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।