Uttarakhand News

उत्तराखंड की नदियों से खनन पर बड़ा फैसला, मशीनों पर लगी रोक

नैनीताल: राज्य के हाईकोर्ट ने खनन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

साथ ही कोर्ट ने सचिव खनन से सवाल भी किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है। इसका जवाब कोर्ट ने मांगा है। जिसके लिए वन विकास निगम को 12 जनवरी तक का समय मिला है।

बता दें कि कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। इसे खनन के क्षेत्र में एक बड़ा आदेश माना जा रहा है। खनन व्यवसायियों में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है।

To Top