हल्द्वानी: जिले में होली को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि सबकी नज़र प्रशासन पर थी कि होली के लिए किस तरह की गाइडालाइन जारी की जाएगी। बहरहाल अब इंतज़ार खत्म करते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने निर्दश जारी कर दिए हैं। डीएम गर्ब्याल ने कहा है कि नियमों का पालन करते हुए ही होली के कार्यकर्म आयोजित होंगे।
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यह हैं नियम :-
1. होलिका दहन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत व्यक्तिों को ही जाने की अनुमति रहेगी। स्थल पर भीड़ का जमावाड़ा नहीं किया जायेगा।
2. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला हरेक व्यक्ति का मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. होलिका दहन स्थल पर 60 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आने से बचना होगा।
4. होली मिलने वाली स्थान पर 50 प्रतिशत या फिर 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेंगे।
5. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, तेज गाना बजान या किसी भी तरह से लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर रोक रहेगी।
6. खाने या पेयजल को बांटने से बचा जाए और वितरण हेतु केवल डिस्पोजल का प्रयोग किया जाये। साथ ही जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था की जाए।
7. होली में पानी, गीले रंग और गले मिलने आदि से बचें।
8. संकरी और तंग गलियों में होली न खेलें।
9. समारोह स्थल में प्रवेश के मौके पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
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