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टेंशन ना ले, गृहमंत्रालय की गाइडलाइन को पढ़ें, ये सेवाएं आपको मिलेगी


नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खतरे को देश में फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा रात 8 बजे देश को दिए संबोधन में की। उन्होंने सभी देशवासियों को घरो में रहने की अपील की।

ANI@ANI

Ministry of Home Affairs guidelines for offences and penalties during the 21-day countrywide lockdown. #CoronavirusLockdown

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4,1489:17 PM – Mar 24, 2020Twitter Ads info and privacy1,924 people are talking about this

बाजार में जरूर सामान कैसे मिलेगा इसे लेकर लोग परेशान थे और इस परेशानी को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से दूर कर दिया है। लॉक डाउन के भारत सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्त एवं अनुषंगी इकाइयां और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी लेकिन जरूरी सामानों का उत्‍पादन करने वाली इकाइयों को अपवाद के दायरे में रखा गया है। उत्‍पादन इकाइयों को भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है लेकिन इसके लिए उन्हें राज्‍य सरकार से इजाजत लेनी होगी। 

लॉक डाउन के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और दवा की दुकानें यानी मेडिकल स्‍टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्‍पताल से घर आने की छूट होगी। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाए भी जारी रहने वाली है। इसके अलावा बिजली उत्‍पादन, बिजली वितरण भी निर्बाध जारी रहेगा और विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काम पर जाने की इजाजत होगी। प्राइवेट सिक्‍योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी।

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