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आम जनता को राहत,कई वस्तुओं में कम हुआ GST प्रतिशत, जानें पूरी खबर


नई दिल्ली: शनिवार को संपन्न हुई जीएसटी परिषद की बैठक ने आम लोगों को राहत दी है। इस बैठक के बाद टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की। कर दर में संशोधन का यह निर्णय आगामी नव-वर्ष के दिन से प्रभावी होगा। परिषद की 31वीं बैठक के बाद यहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। परिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है. इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं। जेटली ने कहा, ‘‘जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है।” उन्होंने कहा, “28 प्रतिशत की दर का धीरे-धीरे पटाक्षेप हो जाएगा… अगला लक्ष्य परिस्थिति अनुकूल होने के साथ सीमेंट पर जीएसटी में कमी करना है।”

अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल-पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुओं पर ही रह गया। वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा। इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। वस्तुओं पर जीएसटी की संशोधित दरें एक जनवरी, 2019 से लागू होगी।

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टैक्स स्लैब में यह बदलाव किए गए

 

  • सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।
  • टीवी, टायर, मोबाइल बैटरी, वीडियो गेम को 28% टैक्स स्लैब से 18% टैक्स स्लैब में लाया गया है।
  • विमान से धार्मिक यात्राओं पर पहले 18% टैक्स लगता था। लेकिन, अब ये सामान्य टैक्स की तरह यानी इकोनॉमी के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% होगा।
  • 100 रुपए तक की सिनेमा की टिकटों 18% जीएसटी से 12% में लाया गया। 100 से ऊपर वाली टिकटों को 28% से 18% कर दिया गया है।
  • बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • एसी, डिशवॉशर पर 28% जीएसटी लगेगा।
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से 12% कर दिया गया है।
  • रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा। सभी का यह मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए।

डेढ़ साल में 198 वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब से बाहर

1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 28% टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। डेढ़ साल में इनमें से 198 वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। अभी 28% जीएसटी स्लैब में 28 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

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