नई दिल्ली: जयपुर से सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीडन का केस किया । कोर्ट ने आरोपी पति को जेल भेजने और पत्नी की बकाया भरण पोषण राशि 55 हजार रुपये देने को कहा। जयपुर के पारिवारिक न्यायालय की लिंक एडीजे कोर्ट में पति ने 55 हजार रुपये की राशि कट्टों में भरकर जमा कराई है। मीडिया रिपोट्स के अनुसार इन सिक्कों का वजन करीब 280 किलो था। सभी कट्टे 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्कों थे। कोर्ट ने सिक्कों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार 12 साल पहले दशरथ कुमावत की शादी सीमा कुमावत के साथ हुआ। पिछले पांच साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। सीमा ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। इसी केस में ट्रायल चल रहा है। पति पर 2.25 लाख रुपये भरण-पोषण का भत्ता बकाया है। ये राशि नहीं देने पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। दशरथ कुमावत के जेल में होने के कारण उसके परिजनों ने 55 हजार रुपए सिक्कों में जमा करवाए। हालांकि उसे अभी 1.70 लाख रुपये का भत्ता और बाकी है।
पत्नी सीमा कुमावत के एडवोकेट रामप्रकाश कुमावत ने इसे महिला को प्रताड़ित करने कृत्य करार दिया है। दूसरी ओर पति की ओर से अधिवक्ता रमन गुप्ता ने 55 हजार रुपये के सिक्कों को वैध भारतीय मुद्रा बताते हुए इसे राशि स्वीकार करने की गुहार की। कोर्ट ने इस रकम को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि को गिनने में तो 10 दिन लग जाएंगे। कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि इन सभी सिक्कों को 1-1 हजार रुपये की थैलियां बनाकर गिनती करवाए। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून की तारीख भी मुकर्रर की गई है।