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सहारा के खिलाफ सेबी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अवमानना का केस दर्ज कराया


नई दिल्ली: मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस किया है। सेबी ने सहारा पर एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। सेबी ने इस मामले पर जल्दी सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि वह चीफ जस्टिस से सलाह के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई की तारीख तय करेंगे। सेबी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सहारा ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है जबकि सहारा का दावा है कि कंपनी निवेशकों का 75% पैसा लौटा चुकी है। सहारा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने में नाकाम रहा, जिसमें कहा गया था कि इन्वेस्टर्स को 15% ब्याज के साथ उनके 20 हजार करोड़ रुपए वापस किए है।

बता दे कि  14 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए थे।  सहारा की एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम न करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट को दी थी लेकिन उसे नाकार दिया गया।  इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सुब्रत रॉय को 1,500 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिए थे, जोकि 24,000 करोड़ रुपये की कुल रकम का एक हिस्सा मात्र है। कोर्ट ने 1,500 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक जमा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा 7 सितंबर तक इस रकम का भुगतान कर देती है तो नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने  सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाने और नीलामी करने को कहा था। लिक्विडेटर ने इस संपत्ति का बाजार मूल्य 37,390 करोड़ रुपये से लेकर 43,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

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