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अब धूमधाम से करिए शादी और मेहमानों को बुलाइए… सरकार ने हटा दी है सभी पांबदी

अब धूमधाम से करिए शादी और मेहमानों को बुलाइए... सरकार ने हटा दी है सभी पांबदी

देहरादून: राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बड़ा फैसला कर लिया है। संक्रमण में कमी आने के बाद सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में कोरोना के कारण अत्याधिक पाबंदी नहीं होगी। हालांकि अब भी मास्क पहनने जैसे नियमों की पालना आवश्यक रहेगी। विवाह का आयोजन करने वालों के लिए खासा अच्छी खबर है।

उत्तराखंड सरकार के नए आदेशों की मानें तो अब विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोवि प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है। साथ ही राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

गौरतलब है कि ऑफलाइन मोड के साथ ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान भी जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। लाजमी सी बात है कि कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तराखंड को तितर बितर कर दिया था। मगर अब कोरोना संक्रमण में कमी आई है। वहीं वैक्सिनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में नियमों में खासी छूट दी गई है।

सरकार का आदेश

1. किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य भीड़ वाले समारोह के आयोजन में 100 प्रतिशत क्षमता की अनुमति है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

2. राज्यों के तमाम होटलों में स्थित कान्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ का उपयोग कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

3. खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के सभी खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। याद रहे कि इन्हें खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

4. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को भी फुल कैपेसिटी के साथ डाइनिंग के संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही खाद्य पदार्थों के टेकअवे/होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति।

गौरतलब है की सरकार ने लोगों को नियमों में राहत जरूर दी है। लेकिन लापरवाही की गुंजाइश अब भी कतई नहीं है। खासकर आगामी त्योहारों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। सरकार ने प्रशासन से उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करने को कहा है।

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