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उत्तराखंड: ड्राइविंग लाइसेंस वापस पाने के नियम बदले, अब ट्रेनिंग लेना जरूरी

Driving License Rules
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Driving License Rules | Haldwani News | Traffic Rules | DL Suspension | Transport Department | Road Safety | Uttarakhand News : शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस वापस पाना आसान नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 अप्रैल से नए नियम लागू कर दिए हैं।

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नए आदेश के अनुसार अब निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस को वापस लेने के लिए केवल काउंसलिंग और शपथपत्र काफी नहीं होगा। चालक को अधिकृत मोटर ट्रेनिंग संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र जमा करने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिलेगा।

एआरटीओ BK Singh ने कहा कि नशे में वाहन चलाने पर छह महीने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस दोबारा पाने के लिए माफीनामा और काउंसलिंग के साथ दो दिन का ड्राइविंग प्रशिक्षण भी जरूरी कर दिया गया है।

एआरटीओ ने लोगों से दलालों से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डीएल, टैक्स, परमिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी फीस लोग परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए खुद जमा कर सकते हैं।

विभाग की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्कूल बसों और अन्य वाहनों की नियमित जांच भी जारी है।

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