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अन्तरर्राज्यीय एवं जनपदीय यात्रा के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने जारी की गाइडलाइन

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देहरादून:  सार्वजनिक परिवहन के संचालन को लेकर परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार अंतरराज्यीय मार्गों पर 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ ही वाहन चलेंगे। वहीं किराए पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। संचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकर द्वारा निर्धारित दर ही यात्रियों से ली जाएगी।

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परिवहन विभाग ने एसओपी में कहा है कि यात्रा शुरू और खत्म करने पर वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा।वाहन के चालक और परिचालक को मास्क, ग्ल्व्स का उपयोग करेंगे। अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय यात्रा कर रहे यात्रियों की थर्मल स्क्रनिंग होगी। वहीं सभी को यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

राज्य में कर्फ्यू 1 जून तक लागू है। दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर भी पंजीकरण करना होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए भी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट देनी होगी।

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