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देहरादून की जनता को राहत, डीएम के आदेश ने दूर किया Confusion


देहरादून की जनता को राहत, डीएम के आदेश ने दूर किया Confusion

देहरादून: उत्तराखंड में कुछ देर पहले चार जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। यह चार जिले हैं, हरिद्वार, नैनीताल , ऊधमसिंह नगर और देहरादून शामिल है। सुबह से ही लॉकडाउन को लेकर लगातार खबरे सामने आ रही थी। जनता को पता चल गया था कि दो दिन बाजार बंद रहेगा लेकिन क्या-क्या छूट मिलेगी इसका इंतजार था लेकिन जब गाइडलाइन जारी हुई तो लोगों का संशंय और बढ़ गया।

लॉकडाउन में औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया जाता रहेगा, कृषि व निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे, शराब की दुकानें, होटल खुलने की मंजूरी रहेगी। आदेश में केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट के संबंध में बात कही गई है। इस सूची में सेवाओं में किराना, दूध, सब्जी, दवा, हॉस्पिटल, पशुओं का चारा, पेट्रोल पम्प आदि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है और इसके वजह से लोग दुविधा में हैं। हालांकि देहरादून के डीएम के आदेश ने स्थिति तो साफ कर दिया हैं, वहीं अन्य जिले के लोगों को इंतजार है।

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देहरादून शहर में क्या खुलेगा क्या नहीं इसके लिए डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि राजधानी देहरादून में दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, डेरी (दूध-दही आपूर्ति करने वाली दुकानें), होम डिलीवरी, मीट मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाइसेंस हो), फल सब्जियों की दुकानें, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम/निगम पालिका तथा विद्युत विभाग के कार्य स्थल, उपकरण तथा इनसे संबंधित वाहन, औद्योगिक इकाइयां, कृषि एवं निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकान, होटल और बेकरी को संचालन की छूट रहेगी। उपरोक्त गतिविधियों से संबंधित व्यक्ति एवं वाहनों को भी आवागमन में छूट रहेगी।

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