पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपकों जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पिछले कुछ वक्त से Passport बनाते वक्त आवेदनकर्ता जानकारी छिपा रहे हैं, इस कारण से दो साल की जेल और 5 हजार रुपए का भुगतान दंड के रूप में लगाया जाएगा। इससे बचने के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देनी होगी। देहरादून कार्यालय में सप्ताह भर में 30 से 40 मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें आवेदकों की ओर से जानकारी छिपाई जा रही है। बता दें कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट सबसे पहली जरूरत होता है।
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पासपोर्ट बनाने के दौरान मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता आदि की पूरी व सही जानकारी देनी होगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगारा ने बताया कि पासपोर्ट बनाते समय जानकारी छिपाने पर पासपोर्ट अधिनियम 1967, अनुच्छेद 12 के तहत आवेदक को दो साल की जेल या पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्थायी के साथ हाल निवास का पता भी देना होगा
उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 30 से 40 मामले सामने आए है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जानकारी छिपाने वाले पर मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगारा ने कहा कि देहरादून का व्यक्ति जो दिल्ली में नौकरी करता है। पासपोर्ट बनाते समय उसने दिल्ली की बजाय देहरादून का पता दिया तो वह कानूनी तौर पर गलत है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय स्थायी पते के साथ ही हाल निवास का पता भी देना होगा। अगर पहले कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो या पासपोर्ट बनाया गया हो तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।
पिछले कुछ वक्त से पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ गई है, जिसे देखते हुए पासपोर्ट केंद्र में इस माह पासपोर्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। इसकी तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। अंगारा ने बताया कि एक दिन में 490 ही आवेदन किए जा रहे हैं।
आवेदकों की संख्या अधिक है इसके चलते लोगों को दस दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए केंद्र में इसी माह पासपोर्ट मेला लगाया जाएगा। पासपोर्ट केंद्र की ओर से सामान्य पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 330 से बढ़ाकर 360 कर दी गई है। जबकि तत्काल कोटे में प्रतिदिन 20 से बढ़ाकर 30 आवेदन कर दिए गए।