नैनीताल: भाजपा विधायक महेश नेगी को कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी को डीएनए जांच के लिए कोर्ट में पेश होने संबंधी निचली अदालत के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दो दिन पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ ने मंगलवार को विधायक महेश नेगी की याचिका पर सुनवाई हुई।
विधायक की ओर से देहरादून सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विधायक को डीएनए सैंपल देने के लिए कोर्ट में पेश होने व सीएमओ को सैंपल लेने के लिए बुलाने का आदेश पारित किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को ही निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा ब्लैकमेल करने की साजिश रची जा रही है। उनके द्वारा कोर्ट में पेश की कई डीएनए रिपोर्ट फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को शामली के एक डॉक्टर के वहां से बनाई गई है।
यह भी पढ़ें: आईआईटी रुड़की में 60 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए, 4 की हालत बिगड़ी
यह भी पढ़ें: गंगा मैया का चमत्कार,अर्ध कुंभ में अपनों से अलग हुई बुज़ुर्ग महिला को महाकुंभ ने मिलाया
यह भी पढ़ें: आईआईटी रुड़की में 60 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए, 4 की हालत बिगड़ी
यह भी पढ़ें: गंगा मैया का चमत्कार,अर्ध कुंभ में अपनों से अलग हुई बुज़ुर्ग महिला को महाकुंभ ने मिलाया
डॉक्टर ने विवेचक को खुद ही बयान दिया है कि उनके यहां किसी का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया। बिना कोर्ट के आदेश के डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। पीडि़ता ने अदालत में फर्जी डीएनए रिपोर्ट दाखिल की है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली कोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत कर दी। साथ ही सरकार को मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।