देहरादूनः अनलॉक 1 में उत्तराखंड सरकार ने कई बड़ी छूट दी हैं। लॉकडाउन के चलते राज्य के विवाह समारोह स्थल और सामुदायिक भवनों को बंद कर दिया गया था। लेकिन उत्ततराखंड सरकार ने शुक्रवार को विवाह समारोह स्थानों और सामुदायिक भवनों में आयोंजनों की अनुमति दी गई है लेकिन कुछ नियमों के साथ। हालांकि कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा।
बता दें कि मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के तहत राज्य में अब बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल में आयोजन हो सकेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन-
1- बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल में आयेजित समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे।
2- समारोह में शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें वे यह स्पष्ट बताएंगे की वे कहां ठहरे हुए हैं।
3- शादी समारोह और सामुदायिक स्थलों के प्रबंदन को सभी अतिथियों और अपने कर्मियों की रिकार्ड रखना अनिवार्य है।
4- सभी लोगों के प्रवेश से पहले थर्मल स्कीनिंग करनी होगी।
5- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा ना करने पर कार्रवाई की जाएगी।
हमारी आपसे अपील है की लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को इस माहामारी से बचा सकें।