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उत्तराखंड में नई SOP जारी, शादी में आप 50 से ज्यादा लोगों को न्योता दे सकते हैं

हल्द्वानी: राज्य में कोरोना वायरस Curfew को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। नई एसओपी में शादी के आयोजन में छूट प्रदान की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी नई एसओपी में वेडिंग हॉल की क्षमता के अनुसार लोगों को एंट्री मिलेगी। बैंकट हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इससे पहले विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र होगा तो उन्हें कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जिन लोगों के पास वैक्सीन की डोज का प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा।

कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र और कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संबंधित विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को दी जाएगी।अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट है, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। बाकि सभी लोगों के साप कोरोना नेगटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 फीसद व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा

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