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डीएनडी हाइवे हुआ फ्री !!!


नई दिल्ली: दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाला भारत का सबसे मशहूर हाइवे डीएनडी का इस्तेमाल करने में आपकों कोई परेशानी नही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी रोड को टोल फ्री कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी पर लागत से ज्यादा टैक्स वसूला जा चुका है। जस्टिस अरुण टंडन और सुनीता अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशन की तरफ से टोल वसूली के खिलाफ दायर पीआईएल पर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ‘नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड गलत और मनमाने तरीके से टोल की वसूली कर रही है।’ यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में डीएनडी पर बिना रुकावट लोग आवाजाही कर सकेंगे।   गौरतलब है डीएनडी मामले में नोएडा प्राधिकरण व कंपनी के बीच हुए समझौते को रद्द कर इसे टोल फ्री करने के लिए फोनरवा ने जनहित याचिका दायर कर रखी है। डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फोनरवा के साथ-साथ अन्य संगठन भी कोर्ट में व शासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। टोल टैक्स से मुक्ति के लिए इलाहाबाद हाइकोर्ट में सुनवाई धीमी गति से चलने पर फोनरवा ने 26 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर तेजी दिखाते हुए 30 जून 2016 को हाईकोर्ट को तीन महीने के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में डीएनडी पर वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। इससे पहले इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण व नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में 20 प्रतिशत मुनाफे सहित कई ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस समझौते को समाप्त कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फोनरवा टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

 

image source- newsexpress

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