
Nainital | TrafficRules | MallRoad: पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मंडलायुक्त एवं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में तय किया गया कि 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा…नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है…जिससे पर्यटकों को परेशानी होती है।
इसके अलावा तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र को प्रभावी नो-पार्किंग जोन बनाया जाएगा। पुलिस विभाग को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं…ताकि झील के आसपास यातायात सुचारु बना रहे।
बैठक में बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे वाहनों को सड़क पर मिलने पर सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्ती बरतने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे।
बैठक में रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी सहमति बनी। यहां बड़ी क्षमता वाली पार्किंग के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली, सीसीटीवी निगरानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।
बैठक में आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी, आरटीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, होटल व्यवसायी और अन्य संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे।






